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हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा हम नीट यूजी काउंसलिंग को नहीं रोक सकते हैं।

NEET on Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा परिणाम से जुड़ी एक याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी किया है। फिलहाल, अब इस मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई 2024 को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) स्नातक (यूजी) परीक्षा 2024 विवाद से संबंधित देशभर की हाई कोर्ट में दायर सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए वह जल्द ही याचिका दायर करेगा। एनटीए ने हाई कोर्ट के समक्ष यह तर्क रखा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि एनटीए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका दायर करेगा। मेहता ने न्यायालय को बताया कि नीट यूजी परीक्षाओं से संबंधित याचिकाएं देश के कई उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर की गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च न्यायालयों द्वारा कोई परस्पर विरोधी विचार न हों, एनटीए सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे सभी मामलों की सुनवाई करने का अनुरोध करेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर एनटीए का रुख पूछा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नीट यूजी विवाद को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: पहला नीट यूजी प्रश्नपत्रों के कथित लीक से संबंधित याचिकाएं। दूसरा ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ याचिकाएं और तीसरा एक प्रश्न के लिए कई विकल्प सही होने की बात कहने वाली याचिकाएं।

नीट उम्मीदवारों ने जंतर-मंतर पर न्याय के लिए किया सत्याग्रह

नीट परीक्षा 2024 को रद्द करवाने व पुन: परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी नीट ने बुधवार को जंतर-मंतर पर सत्याग्रह किया। इस दौरान काफी संख्या में राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों से आए प्रदर्शनकारी उम्मीदवार हाथों में बैनर लिए पहुंचे। उन्होंने नीट की दोबारा परीक्षा कराने और पारदर्शिता व निष्पक्षता को लेकर चिंताओं के कारण राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस दौरान एनएसयूआई ने प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों का समर्थन किया।

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